नागपुर में कथित रेप, ब्लैकमेल और जबरन धर्मांतरण का मामला, दो आरोपी गिरफ्तार, एक फरार

नागपुर में कथित रेप, ब्लैकमेल और जबरन धर्मांतरण का मामला, दो आरोपी गिरफ्तार, एक फरार

महाराष्ट्र के नागपुर से एक बेहद गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसे नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म किया गया, आपत्तिजनक वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया गया और बाद में कथित तौर पर जबरन धर्म परिवर्तन कर निकाह कराया गया। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अय्याज ताज मदारे और अमीन शेख के रूप में हुई है। वहीं, मामले में नामजद एक मौलाना फिलहाल फरार बताया जा रहा है। पीड़िता के पति भारतीय वायुसेना में अधिकारी हैं और वर्तमान में दूसरे शहर में तैनात हैं।

महिला की शिकायत के मुताबिक, मुख्य आरोपी अय्याज ताज मदारे उसका पुराना परिचित था। दोनों स्कूल में साथ पढ़ चुके थे। आरोप है कि प्लॉट खरीदने के सिलसिले में संपर्क बढ़ने के बाद आरोपी उसे वर्धा रोड स्थित एक होटल में ले गया, जहां कथित तौर पर जूस में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया गया। पीड़िता का आरोप है कि बेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया गया और आपत्तिजनक वीडियो बना लिए गए।

शिकायत में कहा गया है कि आरोपी बाद में वीडियो और तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर महिला को लगातार ब्लैकमेल करता रहा। आरोप है कि इसी दबाव में उससे लाखों रुपये की उगाही की गई और उसका लगातार यौन शोषण भी किया गया।

महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि पिछले महीने उसे नागपुर के पास कामठी क्षेत्र में ले जाया गया, जहां कथित तौर पर तांत्रिक और सम्मोहन जैसी रस्मों के जरिए उसका धर्म परिवर्तन कराया गया और अय्याज के साथ जबरन निकाह पढ़वाया गया। शिकायत में यह आरोप भी शामिल है कि उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध गौमांस खाने के लिए मजबूर किया गया।

पुलिस ने मामले में दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग, जबरन धर्मांतरण समेत महाराष्ट्र मानव बलि और अन्य अमानवीय, अनिष्टकारी एवं अघोरी प्रथाओं तथा जादू-टोना विरोधी कानून की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।

फिलहाल, दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि फरार आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और सभी आरोपों की सत्यता जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

नोट: इस खबर में शामिल आरोप पीड़िता की शिकायत और पुलिस में दर्ज प्राथमिकी पर आधारित हैं। आरोपियों का पक्ष सामने आने और जांच पूरी होने के बाद तथ्य बदल सकते हैं।

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